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धोनी के 'विष्णु अवतार' को मिला सुप्रीमकोर्ट का सुदर्शन, नहीं चलेगा केस

नई दिल्ली। भारत के वऩडे टीम के कैप्टन महेन्द्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, अब उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस नहीं चलेगा।

  • कोर्ट ने धोनी पर धार्मिक भावना को आहत करने वाले मामले पर रोक लगा दी है।
  • अब धोनी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस नहीं चलेगा।
  • दरअसल धोनी के ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले विज्ञापन करने का आरोप लगा था।
  • क्योंकि एक मैगजीन के कवर पेज पर वो विष्णु के रूप में दिखायी दिये थे।
  • इस फोटो में उनके हाथ में एक जूता भी था।
  • जिसकी वजह से धोनी पर बंगलौर के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आईपीसी की धारा 295 (धार्मिक भावनाएं आहत करना) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।
  • इसी कारण धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी जिसमें कहा गया था कि उनके ऊपर से यह केस रद्द किया जाये।
  • धोनी ने कहा था कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
  • मैगजीन ने अपनी मर्ज़ी से उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया।
  • उन्होंने इसके लिए मैगजीन से किसी तरह की कोई राशि नहीं ली है।
  • धोनी की डार्लिंग जीवा ने किया मस्त डांस, आप भी देखिये Video

Story first published: Monday, November 13, 2017, 11:12 [IST]
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