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युवराज सिंह के खिलाफ याचिका खारिज

Yuvraj Singhमुंबई, 18 जनवरीः क्रिकेटर युवराज सिंह को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब बंबई उच्च न्यायालय ने विज्ञापन कंपनीपर्सेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें इस खिलाड़ी को किसी और कंपनी के साथ विज्ञापन अधिकारों को लेकर करार करने से रोकने का अनुरोध किया गया था.

पर्सेप्टनेपिछले वर्ष अक्तूबर में यह याचिका दाखिल की थी. कंपनी का कहना था कि उसके साथ करार समाप्त होने के समय इसके नवीनीकरण में युवराज ने कोई रुचि नहीं दिखाई और वह ग्लोब स्पोर्ट्स के साथ करार करने की तैयारी में जुट गये.

पर्सेप्टने युवराज के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के साथ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. बाद में जब एकल पीठ ने उनकी याचिका दाखिल कर दी तो कंपनी खंडपीठ में गयी

मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति जे पी देखधर की खंडपीठ ने भी एकल पीठ के निर्णय पर अपनी मुहर लगाई और याचिका खारिज कर दी. पर्सेप्ट का कहना था कि करार में एक प्रावधान के तहत करार नवीनीकरण के मामले में कंपनी को "पहली पसंद" होने का अधिकार था और क्रिकेटर मीडिया, विज्ञापन और अन्य गतिविधियों को लेकर किसी और कंपनी से करार नहीं कर सकता था.

अदालत ने कहा कि किसी भी करार समझौते में नकारात्मक लिखित वचन करार की अवधि के बाद भी लागू नहीं हो सकता इसलिए कंपनी को अंतरिम राहत देने का सवाल ही नहीं उठता.

Story first published: Monday, November 13, 2017, 11:12 [IST]
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