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तिरंगे के मामले में सानिया को नोटिस

sania-mirzaभोपाल, 9 जनवरीः राष्ट्रध्वज के अपमान से जुड़े मामले में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को भोपाल की एक अदालत ने आज नोटिस जारी करते हुए आगामी दस मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है.

याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में केंद्रीय खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर को भी पक्ष बनाए जाने की मांग नामंजूर करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले से उनका कोई सरोकार नहीं है.

राष्ट्रीय ध्वज की तरफ पैर रख कर बैठने से जुड़ी सानिया मिर्जा की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित तस्वीरों को आधार बनाते हुएप्रकाश कुमार ने सानिया मिर्जा और अय्यर को पक्ष बनाने की मांग करते हुए तीन दिसंबर 2007 को याचिका पेश की थी.

याचिका में केंद्रीय खेल मंत्री को यह कहते हुए पक्ष बनाने की मांग की गई थी कि खिलाड़ियों की ओर से राष्ट्र ध्वज को समुचित आदर सम्मान न दिए जाने से जुड़ी पूर्व की भी कुछ घटनाओं के मद्देनजर खेल मंत्री को ऐसे नियम बनाने चाहिएं जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजकुमार पांडे ने अदालत में संबंधित तस्वीरें पेश करते हुए दलील दी कि सानिया मिर्जा का यह कृत्य राष्ट्रीय गौरव निवारण अधिनियम की धारा दो के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.

Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 12:17 [IST]
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