नई दिल्ली| कैप्टन कूल यानी कि मिस्टर धोनी कुछ कहें और कोई सुने ना.. भला ऐसा हो सकता है क्या.. नहीं ना. अब वो चाहे टीम हो या कोर्ट.. उनकी बात हर कोई एक बार तो सुनता ही है। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर सोमवार को एक मोबाइल कंपनी से जवाब-तलब किया है।
मालूम हो कि कैप्टन धोनी ने अपनी याचिका में कंपनी पर अदालत के पूर्व आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने नाम पर उत्पाद बेचने का आरोप लगाया है। न्यायाधीश सुरेश कैत ने धोनी की याचिका पर मैक्स मोबीलिंक प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एवं निदेशक अजय आर. अग्रवाल के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया और याचिका पर अपना जवाब देने के लिए कहा है।
Pics: अपनी बेटी के साथ कप्तान धोनी
कोर्ट ने इससे पहले भी कंपनी को चेतावनी दी थी कि वो धोनी के नाम पर अपना कोई प्रोडक्ट ना बेचे। धोनी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि मैक्स मोबीलिंक ने उनके नाम पर सामान भी बेचे हैं और उनके 10 करोड़ रूपये भी नहीं दिये हैं। जबकि धोनी और मैक्स मोबीलिंक के बीच करार की अवधि दिसंबर, 2012 में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैक्स अपने उत्पाद की बिक्री में अभी भी धोनी के नाम का इस्तेमाल कर रही है।