अयोध्या मामले पर मोहम्मद कैफ ने दिया ऐसा जवाब, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग
नई दिल्ली। दशकों से चले आ रहे अयोध्या में विवादित जमीन मामले पर शनिवार को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जिसके बाद देश भर में हर क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। खेल जगत से भी कई खिलाड़ियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी मुद्दे पर पूर्व क्रिकेटर और भारते के दिग्गज फील्डर्स में से एक मोहम्मद कैफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इस खिलाड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मोहम्मद कैफ ने अयोध्या में विवादित जमीन के मुद्दे पर ट्विटर के जरिये दिल जीत लेने वाला जवाब दिया है।
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खबर लिखे जाने तक कैफ के इस ट्वीट को लगभग 12 हजार लोग रिट्वीट कर चुके थे जबकि 56 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है।
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जानें क्या बोले मोहम्मद कैफ
मोहम्मद कैफ ने ट्वीट कर लिखा,' ऐसा केवल भारत में ही हो सकता है, जहां जस्टिस अब्दुल नजीर इस ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा बनते हैं जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया और खुद केके मुहम्मद राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक सबूत मुहैया कराते हैं। आईडिया ऑफ इंडिया किसी भी विचारधारा से बढ़कर है जिस पर कोई चाहकर भी आंच नहीं उठा सकता। आशा है कि सभी खुश रहें और देश में अमन और शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।'
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हरभजन सिंह ने भी की शांति की अपील
मोहम्मद कैफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हमेशा से अपने विचार बेबाकी से रखते नजर आये हैं। वहीं दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रिट्वीट किया है। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने देश वासियों से शांति और भाई चारा बनाये रखने की अपील की है।
इस ट्वीट में लिखा है,'देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रामभक्ति हो या रहीमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें।'

जानें क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आपको बता दें कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिये दिया जाए जबकि मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाये। विवादित 2.77 एकड़ जमीन अब केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी, जो इसे सरकार की ओर से बनाए जाने वाले ट्रस्ट को सौंपेंगे। पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए।
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