नई दिल्ली। भाजपा सांसद व पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के लिए शुक्रवार को बड़ी राहत की खबर आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर के माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। कुल मिलाकर अब अनुराग ठाकुर को जेल नहीं जाना होगा। अनुराग ठाकुर ने अदालत में हलफनामा दाखिल करके बिना शर्त माफी मांगी थी। इस माफीनामे में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि "कुछ गलतफहमी और गलत सूचना की वजह से उनसे यह हुआ था। जिसके लिए मैं बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी मांगता हूं।"
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ठाकुर बिना शर्त माफीनामा दाखिल करें। पहले दाखिल किए गए माफीनामे को नामंजूर करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि माफीनामे की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें गोलमोल नहीं होनी चाहिए।
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग से यह भी कहा था कि अगर उनके खिलाफ यह साबित हो जाता है कि उन्होंने बीसीसीआई में सुधार पर अड़ंगा नहीं लगाने की झूठी शपथ ली है तो वह जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ठाकुर ने कहा 'उनका कतई भी ऐसा इरादा नहीं था। अगर इस तरह का नजरिया बन रहा है तो वह इसकेलिए बिना शर्त माफी मांगते हैं।