कुंबले की पत्नी को कोर्ट ने दी सलाह
नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि वो अपने पूर्व पति के बीच बेटी को रखने का विवाद कोर्ट से बाहर ही सुलझा लें तो अच्छा हो। ऐसा मामला परिवार के लोग मिल बैठकर सुलझाएं तो ठीक रहता है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुंबले की पत्नी चेतना और उनके पूर्व पति कुमार जहांगीरदार से कहा कि वे अपनी 15 वर्षीय बेटी को अपने पास रखने के मामले को आपस में सुलझा लें। जस्टिस तरुण चटर्जी और जस्टिस आर एम लोढा की पीठ ने इस मामले को सुलझाने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
फिलहाल बेटी तलाक के बाद से चेतना और अनिल कुंबले के पास रह रही है। जहांगीरदार ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी बेटी की कस्टडी की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुंबले की पत्नी चेतना और उनके पूर्व पति कुमार जहांगीरदार से कहा कि वे अपनी 15 वर्षीय बेटी को अपने पास रखने के मामले को आपस में सुलझा लें। जस्टिस तरुण चटर्जी और जस्टिस आर एम लोढा की पीठ ने इस मामले को सुलझाने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
फिलहाल बेटी तलाक के बाद से चेतना और अनिल कुंबले के पास रह रही है। जहांगीरदार ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी बेटी की कस्टडी की मांग की थी।
Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 12:19 [IST]
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