नई दिल् zwj;ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप् zwj;तान सौरव गांगुली ने जो जमीन स् zwj;कूल खोलने के लिए ली थी, उसके आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने गांगुली को निर्देश दिये हैं कि वो यह जमीन पश्चिम बंगाल सरकार को वापस लौटा दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके गांगुली और जीएस सिंघवी की बेंच ने यह आदेश गुरुवार को जारी किया। इस आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सौरव गांगुली को कम दाम पर दी गई जमीन का आवंटर रद्द कर दिया गया। कोर्ट का कहना है कि आवंटन के लिए हेरफेर किया गया है। साथ ही नियमों का उल् zwj;लंघन किया गया है। गांगुली को जहां जमीन वापस करने के आदेश दिये गये हैं, वहीं बंगाल सरकार से कहा गया है कि वो जमीन के लिए ली गई रकम वापस लौटा दे। गौरतलब है कि साल 2000 में राज् zwj;य सरकार ने सॉल् zwj;ट लेक सिटी में 63.06 कट्ठा जमीन गांगुली को आवंटित की थी, जिस पर स् zwj;कूल बनाया जाना था। इस आवंटन पर एक मानवाधिकार संगठन ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। #13;