नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 जुलाई) को सभी राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के मसौदा संविधान को अंतिम रूप देने पर उसके द्वारा फैसला सुनाये जाने तक सभी राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव कराने पर रोक लगाई है। शीर्ष अदालत ने साथ ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों से राज्य क्रिकेट निकायों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर किसी भी याचिका की सुनवाई न करने को कहा है।
अदालत ने कहा कि वह ' एक राज्य , एक मत ' और बीसीसीआई पदाधिकारियों के लिये ब्रेक से संबंधित पूर्व फैसले में संशोधन पर विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले राज्य क्रिकेट संघों और बीसीसीआई पदाधिकारियों से शीर्ष क्रिकेट संस्था के मसौदा संविधान पर सुझाव देने को कहा था। अदालत ने कहा था कि ये सिफारिशें लोढा समिति की सिफारिशों और इसके फैसले के अनुरूप होनी चाहिये।
अदालत द्वारा अंतिम रूप दिये जाने वाला मसौदा बीसीसीआई पर बाध्यकारी होगा। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया था कि 2016 के फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिकाओं पर उसका आदेश मसौदा संविधान की वैधता से जुड़ा होगा।