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सुरेश कलमाडी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी और हॉकी इंडिया (एचआई) के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। यह जनहित याचिका वकील अजय अग्रवाल ने दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले की सीबीआई से पड़ताल कराने की मांग की थी।

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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका को उस समय खारिज कर दिया जब केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि एचआई की मान्यता पहली ही रद्द की जा चुकी है। खेल मंत्रालय ने गत छह अगस्त को एचआई की मान्यता रद्द कर दी थी। मंत्रालय का कहना था कि एचआई ने सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चुनाव कराया है।

Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 12:42 [IST]
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