सुरेश कलमाडी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी और हॉकी इंडिया (एचआई) के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। यह जनहित याचिका वकील अजय अग्रवाल ने दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले की सीबीआई से पड़ताल कराने की मांग की थी।
पढ़ें - खेल की खबरें
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका को उस समय खारिज कर दिया जब केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि एचआई की मान्यता पहली ही रद्द की जा चुकी है। खेल मंत्रालय ने गत छह अगस्त को एचआई की मान्यता रद्द कर दी थी। मंत्रालय का कहना था कि एचआई ने सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चुनाव कराया है।
Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 12:42 [IST]
Other articles published on Nov 14, 2017
Log in for Better Reading Experience!
By signing in, you agree to our Terms and Privacy Policy
Gender
Select your Gender
- Male
- Female
- Others
Age
Select your Age Range
- Under 18
- 18 to 25
- 26 to 35
- 36 to 45
- 45 to 55
- 55+


Click it and Unblock the Notifications