राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया
इसमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है कि ये राष्ट्रीय खेल परिसंघ अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर टीमों को तैयार करने का राज्य का कार्य और देश में खेलों को प्रोत्साहन देने के दायित्व को निभा रहे हैं या नहीं। इसके लिए उन्हें सरकार से विशेष सुविधाएं और पर्याप्त धनराशि प्राप्त होती है और इसलिए सरकार द्वारा इन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है।
मंत्रालय ने अपने आदेश में सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों से कहा है कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम के भाग पांच के तहत तत्काल केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों एवं एपीलेट अधिकारियों को मनोनीत करें। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइटों पर संबद्ध सूचना को उपलब्ध कराने के साथ-साथ अधिनियम की धारा चार के अंतर्गत उस सूचना को 15 अप्रैल, 2010 तक मंत्रालय को अनुपालन के लिए भेज दें।
इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता योजना के तहत उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए इन निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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