जिंटा के वकील डी.एस. पटवालिया ने आईएएनएस को बताया, "न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाते हुए जिंटा को आंशिक राहत दी है। इस संबंध में अगला फैसला 22 सितंबर को किया जाएगा।"
उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने इस वर्ष अप्रैल में जिंटा एवं तीन अन्य पर एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि चारों लोगों ने किंग्स इलेवन पंजाब टीम से होने वाली कमाई का बैलेंस शीट जारी नहीं किया है और साथ ही उनका कर भी बकाया है।
स्थानीय अदालत ने इस मामले को लेकर जिंटा, उद्योगपति नेस वाडिया, उद्योगपति मोहित बर्मन और करण पॉल को 24 जुलाई को पेश होने को कहा था।
जिंटा, वाडिया और बर्मन अदालत में हाजिरी नहीं दे सके थे। इसे लेकर अदालत ने तीनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। पॉल के वकील चूंकि अदालत में पेश हुए थे, लिहाजा उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।