हॉकी इंडिया का चुनाव 5 अगस्त को होने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली और बंबई उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों को रद्द करते हुए चुनाव की हरी झंडी दे दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया को निजी संस्था का दर्जा देते हुए उसे अपने संविधान के मुताबिक चुनाव कराने की हरी झंडी दी थी।
लेकिन खेल मंत्रालय चाहता है कि हॉकी इंडिया मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही चुनाव कराए।
खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव इंजेटी श्रीनिवास ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया को निजी संस्था का दर्जा दिया है और अपने संविधान के अनुसार चुनाव की इजाजत दी है, ऐसे में स्पष्ट किया जाए कि खेल मंत्रालय द्वारा हॉकी इंडिया को दी गई अस्थायी मान्यता क्यों न वापस ले ली लाए।
श्रीनिवास ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब न देने पर मान्यता स्वत: वापस ले ली गई समझी जाएगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।