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बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गए मोदी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की अनुशासनात्मक समिति को फिर से गठित करने संबंधी याचिका खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।मोदी ने अनुशासनात्मक समिति को फिर से गठित किए जाने तक अपने खिलाफ होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मांग की है। बम्बई उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई को मोदी की याचिका खारिज कर दी थी।

बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर मोदी के खिलाफ सुनवाई के लिए अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है लेकिन मोदी ने यह कहते हुए इस समिति के फिर से गठन की मांग की थी कि समिति में अरुण जेटली और मौजूदा आईपीएल कमिश्नर चिरायु अमीन को शामिल नहीं किया जाए।

मोदी ने दलील दी थी कि अमीन और जेटली उनके प्रति पूर्वग्रह से ग्रसित हैं। इस संबंध में मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया था कि समिति में बदलाव की मोदी की मांग नहीं मानी जा सकती।

अदालत ने हालांकि यह भी कहा था कि अगर मोदी यह मानते हैं कि समिति के कुछ सदस्य उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो वह इस संबंध में समिति के अंतिम चरण के फैसले को चुनौती दे सकते हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 12:44 [IST]
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