राष्ट्रमंडल खेल गांव मामले की सुनवाई स्थगित
नयी दिल्ली 22 जनवरी .वार्ता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां यमुना के डूब क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेल गांव के निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए आज स्थगित कर दी
यमुना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से संबंधित निगरानी कमेटी के संयोजक एस एम अग्रवाल ने इस मामले में राष्ट्रमंडल खेल समिति .सी जी सी. पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है1 अग्रवाल ने न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति रेखा शर्मा की पीठ के सामने कहा कि .सी जी सी . ने नदी के डूब क्षेत्र में खेल गांव के निर्माण के बारे में यमुना स्थाई कमेटी से मंजूरी नहीं ली है1 उसने इस बारे में किसी से भी सलाह मशविरे की जरूरत नहीं समी जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है1 उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि यमुना के डूब क्षेत्र में कोई स्थाई ढांचा खडा नहीं किया जाए1 इसके किनारों पर कोई बदलाव करने से पहले नदी के मार्ग को समुचित ढंग से विकसित किया जाए1 पार्थिव जगबीर2222जारी वार्ता
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