टीम इंडिया के खिलाफ मुकदमा
कानपुर, 26 अक्टूबरः उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आगामी 1 नवम्बर को प्रस्तावित भारत-पाकिस्तान एकदिवसीय क्रिकेट मैच की तैयारियों के बीच 20-20 की विश्व विजेता भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों पर कथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के संबंध में आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है.
कानपुर के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर इस मुकदमे में परिवादी अधिवक्ता राहुल पाण्डेय ने अपने वकील विजय बख्शी के माध्यम से 20-20 विश्व विजेता भारतीय टीम पर राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने का आरोप लगाया है. अदालत ने आज परिवादी का बयान दर्ज कर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर नियत की.
परिवादी ने आरोप लगाया है कि दक्षिण अफ्रीका में हुए 20 विश्वकप के फाइनल में जीत के बाद सभी भारतीय खिलाड़ियों ने तिरंगे को अपने शरीर पर लपेटकर मैदान का चक्कर लगाया था. जश्न के दौरान शैम्पेन छिड़कने के दौरान उससे तिरंगा भी भीग गया था और इसी आपाधापी में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर भी गिरा था.
पाण्डेय के अनुसार संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रीय ध्वज को न तो शरीर पर लपेटा जा सकता है और न ही उस पर जाने-अनजाने में पेय पदार्थ ही गिराया जा सकता है.परिवादी ने बताया कि उन्होंने अपने प्रार्थनापत्र में भारतीय एकदिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी समेत उस टीम में शामिल रहे सभी 15 खिलाड़ियों को पक्षकार बनाया है. अदालत ने परिवादी का बयान दर्ज कर मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्टूबर नियत की.
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