नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कूमार की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। छत्रसाल हत्याकांड में फरार चल रहे सुशील कुमार के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। जिसके बाद मंगलवार को सुशील कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने सुशील कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुशील कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं और इस मामले में जो जांच हो रही है वह भेदभावपूर्ण है। यही नहीं इस पूरे मामले में उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने सुशील कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है, यानि 23 साल के सागर राणा हत्याकांड में सुशील कुमार के खिलाफ गैरजमानती वारंट बरकरार है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया है, साथ ही उनके खिलाफ एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। जो भी फरार सुशील कुमार के बारे में जानकारी देगा दिल्ली पुलिस उसे एक लाख रुपए का इनाम देगी।
इसे भी पढ़ें- केएल राहुल इंग्लैंड दौरे के लिए हुए फिट, चार्टर विमान से पहुंचेंगे मुंबई
23 साल के पहलवान सुशील राणा की हत्या के माले में दिल्ली पुलिस 9 लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर एक लाख रुपए का इनाम रखा है जबकि आरोपी अजय कुमार पर 50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। सुशील कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका अडिशनल सेशन जज जगदीश कुमार के सामने लंबित थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से अतुल श्रीवास्तव कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार का पासपोर्ट सीज नहीं किया गया है। सुशील कुमार के लिए कोर्ट में पेश हुए सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में कहा कि इस पूरे मामले की जांच पहले से निर्धारित सोच के साथ भेदभावपूर्ण तरह से की जा रही है।