नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पहलवान सुशील कुमार की 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की मौत में कथित संलिप्तता के संबंध में पूछताछ के लिए तीन दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग की। सुशील को दिल्ली पुलिस ने 23 मई को गिरफ्तार किया था। तब सुशील का 6 दिन रिमांड लिया गया था। इस दाैरान सुशील के बारे में जब कई खुलासे हुए तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने हफ्ते की हिरासत बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन का समय दिया। अब एक बार फिर टीम ने उनका तीन दिन के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की है।
इससे पहले, क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया था कि सुशील कुमार पुलिस से भागते समय अपने सहयोगियों से संपर्क करने के लिए अपने सिम-लेस फोन का उपयोग करने के लिए टेलीग्राम ऐप और इंटरनेट डोंगल का उपयोग कर रहा था। यही नहीं, क्राइम ब्रांच सोमवार को हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार को सागर राणा हत्याकांड में और सबूत जुटाने के लिए हरिद्वार ले गई। बता दें कि 38 वर्षीय युवक 23 वर्षीय सागर राणा की मौत के बाद भागकर हरिद्वार गया था, जहां उसने सबूत मिटाने का प्रयास किया।
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सुशील जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसका मोबाइल अभी तक खोजा नहीं जा सका है। सुशील ने हरिद्वार में ही अपना मोबाइल फोन छोड़ दिया था। साथ ही पुलिस घटना की रात सुशील के पहने कपड़ों की भी तलाश कर रही है। उसके कपड़े कहां है, इसकी जानकारी सुशील ने भी क्राइम ब्रांच को नहीं दी। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच को गुमराह करने पर सुशील कुमार के खिलाफ 201 आईपीसी लग सकती है। भारतीय दंड संहिता की यह धारा सबूत मिटाने के लिए है।