युवराज के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय का सुनवाई से इन्कार
नयी दिल्ली 25 फरवरी .वार्ता. टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से आज इन्कार कर दिया
विज्ञापन कंपनी परफेक्ट टेलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपनी याचिका में युवराज को यह निर्देश देने का अनुरोध न्यायालय से किया था कि वह कंपनी को विश्वास में लिए बगैर किसी अन्य विज्ञापन कंपनी के साथ कोई करार न करे1 कंपनी की दलील थी कि उसके साथ हुए समौते के तहत युवराज अन्य कंपनियों के साथ किए गए करार का खुलासा करने को कानूनी रूप से बाध्य हैं
न्यायमूर्ति एच के सेमा और न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते कहा कि किसी पर ऐसी शर्ते थोपना संविधान के अनुच्छेद 14 .1. का उल्लंघन है जो भारतीय नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार का व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है
बंबई उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया था जिसके खिलाफ कंपनी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी
प्रकाश राज जगबीर1538वार्ता
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