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कोर्ट ने कलमाड़ी को नहीं दी परिवार से मिलने की अनुमति

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाडी की पुणे जाने के लिए अदालत की पेशी से दो दिन गैरहाजिर रहने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। चिकित्सीय जांच और परिवार वालों से मिलने के लिए कलमाडी ने पुणे जाने की अनुमति मांगी थी।

अदालत में व्यक्तिगत पेशी से 3 और 4 फरवरी को गैर हाजिर होने की कलमाडी की याचिका को विशेष न्यायाधीश तलवंत सिंह ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्हें पहले भी एक बार पुणे जाने की अनुमति दी गई थी लेकिन उन्होंने वह इस मौके का उपयोग कर पाने में नाकाम रहे और उस दिन अदालत की कार्रवाही में हिस्सा लिया।

अदालत ने कहा कि आरोपी (कलमाडी) को इससे पहले 28 जनवरी को अपनी पोती से मिलने के लिए पुणे जाने की अनुमति दी गई थी लेकिन उन्होंने खुद से ही उस अवसर का उपयोग नहीं करना चुना और वह 28 जनवरी को अदालत में हाजिर हुआ। कलमाडी की चिकित्सीय जांच पर न्यायाधीश ने कहा कि उनका पहले ही दिल्ली और गुड़गांव के दो निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है और ये अस्पताल दिल की बीमारियों के इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।

Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 13:05 [IST]
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