टिकटों की बिक्री के मामले में पवार के खिलाफ याचिका खारिज
हैदराबाद 10 दिसंबर.वार्ता. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने टिकटों की बिक्री में कथित अनियमितताओं के मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड .बीसीसीआई. के अध्यक्ष शरद पवार और पांच अन्य खिलाफ याचिका को आज खारिज कर दिया
न्यायमूर्ति जी वी सीतापति ने राज्य सभा के पूर्व सदस्य पी राधाकृष्ण की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है
राधाकृष्ण ने अपनी याचिका में आस्ट्रेलिया के हालिया दौरे में यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के टिकटों की बिक्री में अनियमतिताओं का आरोप लगाया था1 उनकी दलील थी कि कुल 39 हजार टिकटों में से 15 हजार ही जनता को बेचे गए और बाकी टिकट महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा औद्योगिक घरानों को बांटे गए
दो नवंबर को दायर उनकी याचिका पर शहर की एक अदालत ने पवार. बीसीसीआई के सचिव निरंजन शाह. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन .एचसीए. के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री जी विनोद. एचसीए के सचिव शिवलाल यादव तथा दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली एचसीए की याचिका पर अपना फैसला सुनाया
प्रकाश मनोरंजन 233
वार्ता.
- Male
- Female
- Others
- Under 18
- 18 to 25
- 26 to 35
- 36 to 45
- 45 to 55
- 55+


Click it and Unblock the Notifications