राष्ट्रमंडल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी सुरेश कलमाड़ी को दिल्ली की एक अदालत ने आज लंदन जाने की अनुमति दे दी। सीबीआई न्यायाधीश तलवंत सिंह ने कलमाड़ी को 26 जुलाई से 13 अगस्त तक लंदन जाने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने उन्हें 10 लाख रपये का बांड और इतनी ही जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कलमाड़ी को केवल वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों के लिये लंदन यात्रा की अनुमति दी गई है। न्यायमूर्ति ने कहा, "आरोपी नंबर एक (कलमाड़ी) अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के सदस्य और एशियाई एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष हैं तथा उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों की जिरह पहले ही पूरी हो चुकी है। इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जिरह जारी है और इसके निष्कर्ष के आने में समय लगेगा। लिहाजा उन्हें लंदन जाने की अनुमति दी जाती है।"
क्या कहा अजय माकन ने
कलमाड़ी को कोर्ट की अनुमति मिलने के तुरंत बाद अजय माकन ने कहा कि भले ही राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को दिल्ली की अदालत ने अनुमति दे दी है, लेकिन नैतिकता के आधार पर उन्हें नहीं जाना चाहिये। माकन ने कहा कि जब तक कलमाड़ी सभी आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक किसी भी ओलंपिक में उन्हें नहीं जाना चाहिये। यहां देश की गरिमा का सवाल है।
इससे पहले कलमाड़ी ने अदालत में यूनाईटेड किंगडम जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने आईएएएफ परिषद के आमंत्रण, ओलंपकि के कार्यक्रम तथा संघ के महासचिव एस्सार गैब्रियल द्वारा भेजे गये टिकट का विवरण भी पेश किया था।