युवराज सिंह के खिलाफ याचिका खारिज
मुंबई. 17 जनवरी. वार्ता. क्रिकेटर युवराज सिंह को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब बंबई उच्च न्यायालय ने विज्ञापन कंपनी पसर्ेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की वह याचिका खारिज कर दी जिसमेंइस खिलाड़ी को किसी और कंपनी के साथ विज्ञापन अधिकारों को लेकरकरार करने से रोकने का अनुरोध किया गया था
पसर्ेप्ट ने यह याचिका पिछले वर्ष अक्तूबर में यह याचिका दाखिल की थी1कंपनी का कहना था कि उसके साथ करार समाप्त होने के समय इसके नवीनीकरण में युवराज ने कोई चि नहीं दिखाई और वह ग्लोबस्पोर्ट्स के साथ करार करने की तैयारी में जुट गये
पसर्ेप्ट ने युवराज के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के साथ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी1बाद में जब एकल पीठ ने उनकी याचिका दाखिल कर दी तो कंपनी खंडपीठ में गयी
लेकिन मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति जे पी देखधर कीखंडपीठ ने भी एकल पीठ के निर्णय पर अपनी मुहर लगाई औरयाचिका खारिज कर दी
पसर्ेप्ट का कहना था कि करार में एक प्रावधान के तहत करारनवीनीकरण के मामले में कंपनी को ..पहली पसंद.. होने का अधिकारथा और क्रिकेटर मीडिया, विज्ञापन और अन्य गतिविधियों को लेकरकिसी और कंपनी से करार नहीं कर सकता था
लेकिन अदालत ने कहा कि किसी भी करार समौते में नकारात्मकलिखित वचन करार की अवधि के बाद भी लागू नहीं हो सकता इसलिएकंपनी को अंतरिम राहत देने का सवाल ही नहीं उठता
महेश .प्रेम.ति्रपाठी2049 .वार्ता.
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