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शूटरों के हथियारों की पुनर्बिक्री के लिए नियम

संयुक्त सचिव की अधीन एक समिति ने वर्तमान प्रक्रियाओं की जांच की और प्रक्रिया को उदार बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए आदेश मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी किए गए हैं।

(1) प्रसिद्घ शूटरों द्वारा हथियारों और गोली बारूद का आयात और (2) प्रसिद्घ शूटरों द्वारा प्रयोग किए गए हथियारों की पुनर्बिक्री के लिए संशोधित प्रक्रिया निम्नानुसार है-

(क) आयात लाइसेंस और सीमाशुल्क छूट प्रमाण पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

एमवाईएएस की सीमाशुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करने की वर्तमान पद्घति को प्रसिद्घ शूटरों को छूट देने के साथ एनआरएआई की सिफारिशों के पश्चात सीधे डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरण पहुंचने हेतु अनुमति दी जा सकती है।

(ख) सीमा शुल्क छूट

एमवाईएएस की सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करने की वर्तमान पद्घति को निरस्त किया जा सकता है और हथियारों गोली बारूद के आयात से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रसिद्घ शूटरों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर सीमा शुल्क छूट के स्वतरू स्वीति के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते हैं।

(ग) प्रसिद्घ शूटरों द्वारा गोली बारूद की मात्रा पर सीमा

जैसे कि कुछ प्रसिद्घ शूटर दो या अधिक आयोजनों में भाग ले सकते हैं, सीमा शुल्क छूट के साथ गोली-बारूद के आयात के लिए उच्च कोटा निम्नानुसार उपलब्ध कराया जा सकता है -

15,000 कार्टिज प्रतिवर्ष : प्रसिद्घ शूटरों के एक आयोजन में भाग लेने के लिए

20,000 कार्टिज प्रतिवर्ष : प्रसिद्घ शूटरों के दो आयोजन में भाग लेने के लिए

25,000 कार्टिज प्रतिवर्ष : प्रसिद्घ शूटरों के दो से अधिक आयोजनों में भाग लेने के लिए

(घ) हथियारों की संख्या जिन पर सीमा शुल्क छूट प्राप्त की जा सकती है- प्रसिद्घ शूटरों को किसी भी समय केवल पांच हथियारों के लिए सीमा शुल्क छूट की अनुमति दी जा सकती है।

(ड़) प्रसिद्घ शूटरों द्वारा हथियारों की निपटान--

प्रसिद्घ शूटरों को जो वैध लाइसेंस रखते हो तथा जिलाराज्यराष्ट्रीय राइफल सघ में पंजीत हो ऐसे किसी भी शूटर को हथियार बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

(च) रिटर्न दाखिल करना

प्रत्येक प्रसिद्घ शूटर जो हथियार और गोली बारूद रखता हो, वह निर्धारित प्रपत्र में युवा मामले और खेल मंत्रालय को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के जरिए सालाना रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

(छ) एनआरएआई, युवा मामले और खेल मंत्रालय को तिमाही के दौरान की गई सिफारिशों और कैलेन्डर वर्ष के दौरान की गई संचयी सिफारिशों पर निर्धारित प्रपत्र में तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगा।

वर्तमान में हथियार और गोली-बारूद के आयात के लिए अनुमति और प्रसिद्घ शूटरों द्वारा प्रयुक्त हथियारों की पुनर्विक्री की स्वीति की प्रक्रिया में शामिल विभाग और एजेंसियां हैं- भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, युवा मामले और खेल मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और गृह मंत्रालय।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 12:30 [IST]
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