'आरटीआई दायित्वों को पूरा करें आईओए और सीजीओसी'
आईओए और सीजीओसी को आरटीआई अधिनियम की धारा-पांच के तहत अपना केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है।
मंगलवार को जारी अपने बयान में खेल मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में आईओए और सीजीओसी को सूचना भेज दी गई है। उन्हें सात जनवरी, 2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले की जानकारी दी गई है, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि दोनों सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आते हैं।
बयान के मुताबिक, "दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर दोनों संस्थाओं को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा चार के अंतर्गत सूचना संबंधी रिकार्ड को सुरक्षित रखने और अपना केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। इन संस्थाओं को आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी पेश करनी होगी।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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