नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से चार सप्ताहों जवाब मांगा है। आपको बता दें कि श्रीसंत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें बीसीसीआई द्वारा 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के सामने यह मामला आया था। उन्होंने इसे रोस्टर के अनुसार एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। गौतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 34 वर्षीय इस तेज गेंदबाज पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को निरस्त किया गया था।
केरल हाईकोर्ट ने इससे पहले श्रीसंत को बीसीसीआई के दायरे में आने वाली किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने के आदेश दिए थे। इसके बाद श्रीसंत ने केरल कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है।
बता दें कि श्रीसंत ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में सभी 36 आरोपी जिसमें श्रीसंत, सह-आरोपी अंकित चव्हाण और अजित चंदीला शामिल हैं, को जुलाई, 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने छोड़ दिया था। हालांकि, बीसीसीआई ने इसके बाद भी अपने अनुशासनिक निर्णय में बदलाव करने से इंकार कर दिया था।