जोहांसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में शुक्रवार से शुरू हो रहे फीफा विश्व कप-2010 के लिए आयोजकों ने स्टेडियम के अंदर का माहौल नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके लिए आयोजकों ने स्टेडियम के अंदर पहुंचने वाले दर्शकों के लिए कई ऐसे नियम बनाए हैं, जिन्हें अपनाए बगैर स्टेडियम में प्रवेश करना या फिर वहां बने रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा।
दर्शकों को स्टेडियम में अपने साथ क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है, इसके लिए बकायदे एक पुस्तिका जारी की गई है। इस पुस्तिका में उन वस्तुओं को सूची है, जो प्रतिबंधित हैं।
पुस्तिका में बताया गया है कि स्टेडियम मैच शुरू होने से तीन घंटे पहले दर्शकों के लिए खोल दिए जाएंगे। वैसे उद्घाटन मैच के लिए जोहांसबर्ग के सॉकर सिटी स्टेडियम का द्वार सुबह 10 बजे ही खोल दिया जाएगा। दर्शकों से गुजारिश की गई है कि वे उद्घाटन समारोह के लिए स्टेडियम में हर हाल में एक बजे तक प्रवेश कर जाएं। उद्घाटन समारोह दोपहर दो बजे शुरू होगा।
स्टेडियम में शराब लाने पर प्रतिबंध है। आयोजकों का कहना है कि शराब स्टेडियम के अंदर ही बेची जाएगी। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर किसी प्रकार का असलहा, बोतल, कप, जग या कैन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा रिकार्डिंग से संबंधित कोई भी उपकरण दर्शक स्टेडियम के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। वैसे व्यक्तिगत शौक को पूरा करने के लिए कैमरे ले जाने पर कोई मनाही नहीं है।
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साथ ही स्टेडियम में नस्लीय टिप्पणी वाली कोई भी वस्तु, टी-शर्ट या झंडे ले जाने की अनुमति नहीं है। दर्शक अपने साथ बैनर और झंडे ले जा सकते हैं लेकिन उनका आकार दो मीटर गुणा 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। छातों पर भी विशेष प्रतिबंध है। इसके अलावा दर्शक मोटरसाइकिल की हेलमेट, खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थ स्टेडियम के अंदर नहीं ले जा सकेंगे।
दर्शकों को अपने व्यवहार पर संयम रखने की सलाह दी गई है। इसके लिए उन्हें सीटों पर खड़े होने, जरूरत से अधिक शोर मचाने, मेगाफोन का उपयोग करने, गैस से चलित हार्न ले जाने की अनुमति नहीं है।
दर्शकों से नियत स्थान पर बैठने, मांगे जाने पर टिकट दिखाने और सुरक्षा अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। सीढ़ियों पर बैठने की मनाही के साथ-साथ दर्शकों के प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर जाने पर भी रोक है। धूम्रपान करने वाले दर्शकों के लिए एक विशेष धूम्रपान क्षेत्र बनाया गया है। उस क्षेत्र से बाहर धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़े तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।