नई दिल्ली। खेल मंत्रालय द्वारा गठित की गई नौ सदस्यीय समिति इस फैसले पर पहुंची है कि मंत्री और सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए नहीं चुना जा सकता है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को पुन: ड्राफ्ट करने के लिए गठित समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अपनाया है।
समिति ने मंत्रियों और नौकरशाहों को राष्ट्रीय खेल महासंघों में पदों पर कब्जा करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा पदाधिकारियों पर आयु सीमा और कार्यकाल के संदर्भ में भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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